क्या आपको पता है भारत में वेश्यावृत्ति वैध है:।

By Adv. Ankit Pandey 


क्या भारत में वेश्यावृत्ति लीगल है ? 

 भारत में जब भी वेश्यावृत्ति की बात की जाती है तो अधिकतर लोग इसे अनैतिक बताकर गलत ठहराने की कोशिश की जाती है तो कुछ लोग इसे संविधान के अनुच्छेद 19 व अनुच्छेद 21 का सहारा लेकर सही ठहराने की कोशिश करते है।  

लेकिन अधिकतर लोग जो इसे जीवन यापन के रूप में चुनते है वे किसी ना किसी आर्थिक मजबूरी के कारण ही चुनते हैं।  

इसलिये आज हम वेश्यावृत्ति से संबंधित कानून व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या है उस पर आपको बताना चाहते है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने Buddhadeb Karmaskar Vs. State of West Bengal & Ors. के मामले को चुनते हुए कुछ दिशा-निर्देश जारी किये हैं।



 वेश्यावृत्ति पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा और क्या कहा गया है- 

यदि कोई सेक्स वर्कर्स अपनी इच्छा से यौन संबंध स्थापित करते है तो सेक्स वर्कर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार, दण्डित या छापेमारी के माध्यम से पीड़ित नहीं किया जा सकता है।

वेश्यावृत्ति  गैर-कानूनी  नहीं है, लेकिन वेश्यालय ऐसी जगह जहां कोई दबावपूर्ण, लालच देकर वेश्यावृत्ति कराता है  का संचालन  करना गैर-कानूनी है।

यदि कोई सेक्स वर्कर निजी स्थान(घर आदि) पर अपनी इच्छा से यौन संबंध  स्थापित करती है तो पुलिस द्वारा केवल इस आधार पर छापेमारी या गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है।

पुलिस को सेक्स वर्कर्स  के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और जिस तरह आम नागरिकों के साथ व्यवहार किया जाता है उस तरह व्यवहार करना चाहिए।

सेक्स वोकर्स के नाबालिग बच्चे को किसी भी स्थिति में उसकी माता से दूर नहीं किया जा सकता है।

किसी वेश्यालय पर छापेमारी के समय या पुलिस द्वारा अन्य कारणों से यदि किसी सेक्स वर्कर को किया जाता है तो मीडिया के सामने उस महिला को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।

यदि सेक्स वर्कर अपनी गिरफ्तारी के दौरान मीडिया या पब्लिक से अपना मुंह ढकना चाहती है तो पुलिस उसे ऐसा करने से मना नहीं कर सकती है।

क्या भारत में वेश्यावृत्ति कानूनी है या नहीं :- भारत में वेश्यावृत्ति  है क्योंकि भारत में कोई कानून ऐसा नहीं है जो वेश्यावृत्ति को बताता हो और अलग-अलग कोर्ट द्वारा वेश्यावृत्ति के संबंध में अलग-अलग निर्णय दिए गए, जैसे- 

बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय:- "कोई भी ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं है जो वेश्यावृत्ति को गैरकानूनी करता या इसके लिए सजा का प्रावधान करता हो", 

लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि वेश्यावृत्ति तो गैरकानूनी नहीं है लेकिन वेश्यावृत्ति से जुड़ी कई सारी हैं जो The immoral Traffic(prevention) Act, 1956 के तहत गैर कानूनी ठहराया गया है।र

भरत में वेश्यावृत्ति  के संबंध में कोई स्पष्ट कानून नहीं है जो इस काम को कानूनी मान्यता प्रदान करता हो, ना ही इसके कानूनी प्रतिबंध का कानून है।

भारत में 2 वयस्कों (एडल्ट)के बीच आपसी सहमति से यौन संबंध(Sexual Relations) स्थापित करना Legal है। 

इस आधार पर कह सकते हैं कि भारत में वेश्यावृत्ति को एक प्रकार से कानूनी रूप से अंतनिर्हित(Implicit) स्वीकृति प्राप्त थी जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब स्पष्ट रूप से मान्यता(Recognition) प्रदान कर दी गयी है।

वेश्यावृत्ति उन्मूलन अधिनियम(The Abolition of Prostitution Act), 1956 के तहत सार्वजनिक स्थलों(Public places) पर वेश्यावृत्ति के लिये Sex Workers द्वारा प्रचार(Propagation) करना, संगठित रूप से वेश्यावृत्ति करना, नाबालिग को वेश्यावृति में शामिल करना आदि दण्डनीय अपराध(Punishable Offence) है।


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